Friday, 25 October 2019

अदालती फैसला धार्मिक ग्रंथ नहीं, जिसे संशोधित या सुधारा न जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालती फैसला धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं है जिसे संशोधित या सही नहीं किया जाए।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujalahttps://https://ift.tt/33XedmP

No comments:

Post a Comment