दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएए कानून के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों के समय राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में टेलीकॉम सेवाएं रोकने को चुनौती देने वाली अर्जी को मंगलवार को ठुकरा दिया। इसमें आरोप लगाया गया था कि ये कदम नियमों के विरुद्ध था।
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