केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने संसदीय समिति से कहा है कि राज्य सरकारें ओवरटाइम का भुगतान किए बिना कर्मचारियों से एक दिन में आठ घंटे से अधिक काम नहीं करा सकती हैं।
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