इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. कफील खान की रासुका में निरुद्धि और इसकी अवधि बढ़ाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद कर दिए हैं। कोर्ट ने रासुका लगाने के राज्य सरकार...from Live Hindustan Rss feedhttps://https://ift.tt/31MldEP
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