जस्टिस एस मुरलीधर एवं जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने पंजाब व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि रैलियों में कितने लोग और कितने ट्रैक्टर शामिल हुए।
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