उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राज्यों को उन जिलों में दो विशेष अदालतें गठित करनी होंगी, जहां 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत लंबित मामलों की संख्या 300 से अधिक हैं।...from Live Hindustan Rss feedhttps://https://ift.tt/34tHUf3
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