Thursday, 13 February 2020

बाल सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- नाबालिग को लॉकअप या जेल में नहीं रख सकते

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि नाबालिग अपराधियों को जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) का अर्थ ‘मूकदर्शक’ नहीं होना चाहिए।

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