आयकर विभाग ने सोमवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा कि पैन और आधार को लिंक करना ‘अनिवार्य’ है। लोगों को सलाह दी जाती है कि 31 मार्च की समयसीमा न चूकें।
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