दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर देशभर में जारी लॉकडाउन में किरायेदारों का किराया माफ या भुगतान करने से छूट नहीं दी जा सकती है।...from Live Hindustan Rss feedhttps://https://ift.tt/3e8XEJC
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